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Himachal : सड़क निर्माण कार्य में लेटलतीफी करने पर ठेकेदार को एक करोड़ का जुर्माना
चंबा। हिमाचल में सड़क निर्माण ( road construction work) में देरी करने पर लोक निर्माण विभाग ने एक ठेकेदार (Contractor) को एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कंपनी प्रबंधन को सात दिन के अंदर सड़कों के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू करने के आदेश दिए हैं। ऐसा ना करने पर विभाग ठेकेदार को दिया टेंडर रद्द (Tender Canceled) कर देगा और नए सिरे से सड़कों के निर्माण का टेंडर किसी दूसरे ठेकेदार को दिया जाएगा। बता दें कि लोक निर्माण विभाग के पास रजेरा-भानिया-बैली, साच फतेहपुर सहित अन्य दो सड़कों के रुके हुए निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। इन सड़कों का निर्माण कार्य लक्ष्य कंस्ट्रक्शन कंपनी (Construction Company) की ओर से करवाया जा रहा था, लेकिन कंपनी सड़कों के टेंडर (Tender) लेने के बाद निर्माण कार्य करवाने में लेटलतीफी कर रही थी। इसको लेकर विभाग ने कंपनी को कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद जब कंपनी ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किए तो विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कंपनी को एक करोड़ की पेनल्टी लगाई है।
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बता दें कि चंबा मंडल के अधीन लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से दर्जनों सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। इन कार्यों को स्थानीय और बाहरी ठेकेदार करवा रहे हैं लेकिन, करीब चार सड़कों का निर्माण करवा रही एक बाहरी कंपनी लेटलतीफी कर रही थी। इसकी वजह से संबंधित क्षेत्र के लोगों को सड़क सुविधा नहीं मिल रही थी। इसको लेकर जैसे ही लोक निर्माण विभाग को सूचना मिली तो विभाग ने तुरंत कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। अब कंपनी प्रबंधन को अपना टेंडर बचाने के लिए सात दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने होंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि सड़कों के निर्माण कार्यों में लेटलतीफी करने वाली कंपनी को एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। कंपनी प्रबंधन को सात दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए गए हैं अन्यथा कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया जाएगा।
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