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Himachal: पश्चिम बंगाल के बीड़ी सप्लायर को 37 लाख 95 हजार जुर्माना
Last Updated on April 18, 2021 by Sintu Kumar
बिलासपुर। हिमाचल (Himachal) के जिला बिलासपुर (Bilaspur) में बीड़ी से लोड ट्रक के पकड़े जाने के मामले में 37,95,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग घुमारवीं के सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कायत, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी ईश्वर दास गुप्ता, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय बिलासपुर में कार्यरत सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी कुमारी प्रोमिला शर्मा व शुभम शर्मा (प्रशिक्षु सहायक राज्य कर एवं आबकारी) की टीम ने पूरी जांच और छानबीन के बाद यह जुर्माना लगाया है।
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बता दें कि 13 अप्रैल की शाम निरीक्षण दल ने बरमाणा में ट्रक को रोक कर सामान के बिल पर्चे व ई-वे बिल (E-Way Bill) पेश करने को कहा तो गाड़ी चालक ने एक बिल, जिसमें बीड़ी की कीमत 4,20,864 रुपये दर्शाई की गई थी पेश किया। बिल के मुताबिक ट्रक (Truck) में 274 बैग बीड़ी के लोड दिखाए गए थे और कीमत 60 रुपये प्रति बैग दर्शाई गई थी। यह गाड़ी भक्ति नगर जलपायेगुरी पश्चिम बंगाल (West Bengal) से मंडी (Mandi) हिमाचल प्रदेश जा रही थी। गाड़ी चालक सामान का ई-वे बिल पेश नहीं कर पाया। कागजात के जांच के दौरान जब गाड़ी चालक से कोई अन्य बिल या कागज बारे जानकारी लेनी चाही तो उसका एक साथी मौका पर से भाग निकला।
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इसके बाद आगामी और विस्तृत जांच के लिए ट्रक को कब्जे में लेकर उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बिलासपुर के कार्यालय के बाहर खड़ा किया गया। 16 अप्रैल को चालक की मौजूदगी में गाड़ी में लोड बीड़ी की बोरियों की गिनती की गई। गिनती करने पर गाड़ी में 390 बोरियां पाई गईं। छानबीन उपरांत बीड़ी की कीमत 17,170 रुपये प्रति बैग मानकर कुल कीमत 66,96,428 रुपये आंकी गई। इसके ऊपर 28 फीसदी टैक्स व इतना ही जुर्माना लगाया गया। टैक्स व जुर्माने की राशि 37,50,000 रुपये व बीड़ी पर सीजीसीआर (CGCR) 45,000 रुपये जमा करवाया गया। बीड़ी सप्लायर हिमाचल प्रदेश में जीएसटी एक्ट (GST Act) के तहत पंजीकृत नहीं हैं। अतः कर व जुर्माने की राशि अस्थाई पंजीकरण देकर वसूल की गई। उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी जिला बिलासपुर मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने कहा कि इस तरह का अभियान जिले में लगातार जारी रहेगा।
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