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इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने दी राहतः अब इस माह के अंत तक पूरे कर सकते हैं ये काम
कोरोना ने देशभर में सभी गतिविधियों पर विराम लगा रखा है। आर्थिक गतिविधियां भी इससे प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी के बीच मौजूदा हालत को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( Central Board of Direct Taxes) ने टैक्स अनुपालन को लेकर कई नियमों में छूट दी है। टैक्स विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए टैक्स पेयरर्स को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में सरकार ने इनके अनुपालन की समय अवधि को बढ़ दिया है।
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बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइल( BILATED AND REVISED RETURN FILE) करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर अब 31 मई कर दिया है। हालांकि कुछ चुनिंदा टीडीएस के तहत छूट दी गई है। साथ ही टैक्स नोटिस के जवाब में फाइल होने वाले इनकम टैक्स रिटर्न में ढील दी गई है। इसके अलावा इन टैक्स अनुपालन ( tax compliance) की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है।
✅Govt extends timelines of certain compliances, to mitigate the difficulties faced by taxpayers due to ongoing COVID-19 pandemic
✅CBDT Circular No.8/2021 in F. No. 225/49/2021/ITA-II dated 30.04.2021 is available on https://t.co/kJSWZCHCYU.Read more➡️ https://t.co/bTKV4GuMuF pic.twitter.com/zlx0yTQ4Sh
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 1, 2021
इनकम टैक्स कानून के चैप्टर XX के तहत कमीश्नर से अपील की डेडलाइन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
फॉर्म नंबर 60 और फॉर्म नंबर 61 के तहत डिक्लेयरेशन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 के तहत वित्त वर्ष 2021-21 के लिए देर से भरे जाने टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है।
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 148 के तहत नोटिस मिलने के बाद रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन पहले 1 अप्रैल 2021 थी। अब यह डेडलाइन 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है।
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 144C की डिसप्युट रिजॉलुशन पैनल (DRP) के तहत फाइलिंग की डेडलाइन पहले 1 अप्रैल 2021 थी अब इसके लिए अंतिम तारीख 31 मई 2021 तय की है।
सेक्टश न 194-I1, 194-IB और 194M के तहत कटे टैक्स का पेमेंट और इस तरह के टैक्स कटौत पर चालान की फाइलिंग की डेडलाइन भी बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2021 तक थी।