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हिमाचल हाईकोर्ट ने रोके केसीसी बैंक में सीनियर मैनेजर के पदों पर पदोन्नति आदेश
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प्रार्थी ने न्यायालय को यह बताया कि उसे मैनेजर के पद (Manager Post) पर पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के मुताबिक वह 4 फ़ीसदी आरक्षण के तहत पदोन्नति लेने का हक रखता है। प्रार्थी की ओर से राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 33 व 34 का हवाला हाईकोर्ट के समक्ष दिया गया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में सीनियर मैनेजर (Senior Manager) के पद पर होने वाले पदोन्नति आदेशों पर रोक लगा दी है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को यह आदेश जारी किए हैं कि कोर्ट की इजाजत के बिना सीनियर मैनेजर के पद पर कोई भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं होंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में राज्य सरकार व कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से 3 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है।


