-
Advertisement
2 किलो से अधिक चरस के रखने के दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना
Last Updated on March 31, 2023 by sintu kumar
मंडी। जिला मंडी की अदालत ने अढाई किलोग्राम चरस रखने के दोषी को 12 वर्ष कठोर कारावास के साथ 1 लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 1 वर्ष और अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। चरस का यह मामला 2 वर्ष पहले का है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 24 जनवरी 2021 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बल्ह रात को 2 बजकर 5 मिनट पर गश्त के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुयी थी कि डडौर की तरफ से आ रही नैनो गाड़ी नंबर एचपी 34बी 4228 में भारी मात्रा में चरस की खेप रखी गई है। इसी सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को समय 2:16 बजे रात को तलाशी के लिए रोका।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में 1 वर्ष और भुगतनी होगी सजा
गाड़ी में उत्तम चंद उर्फ़ गोपाल ठाकुर गांव स्कोर तहसील चच्योट जिला मण्डी सवार था। उक्त गाड़ी से पुलिस टीम ने 2 किलो 502 ग्राम चरस बरामद हुई थी।जिस पर उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह में मामला दर्ज किया गया । इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी बल्ह द्वारा अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थी। अदालत में गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोषी को 12 वर्ष कठोर कारावास के साथ एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह भी पढ़े:7 साल के बच्चे पर ताया ने किया दराट से हमला, बचाने आई मां पर भी किए वार
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group