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हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कचरे के निपटारे को लेकर सरकार से मांगी जानकारी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कचरे का नियमानुसार निपटारा (Disposal Of Plastic Waste) न किए जाने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से शपथपत्र के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के निपटारे को लेकर जानकारी मांगी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम, 2022 के तहत इसके निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले पर आगामी सुनवाई 20 सितंबर को निर्धारित की गई है।
कोर्ट ने प्रदेश के सभी ठोस कचरा सयंत्रों (Solid Waste Disposal) की निरीक्षण रिपोर्ट दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि अदालती आदेशों के बावजूद कचरे का निपटारा नियमों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट के समक्ष हिमाचल के अलग-अलग हिस्सों से अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट स्थापित करने के लिए स्थल विवाद और अनुपचारित सीवरेज और ठोस अपशिष्ट की रिहाई से जुड़ी याचिकाएं दर्ज की गई हैं। अदालत ने इन मामलों में प्रमुख सचिव (वन), प्रधान सचिव (उद्योग), प्रधान सचिव (कृषि), प्रधान सचिव (जल शक्ति विभाग), प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास और पंचायती राज) और हिमाचल पथ परिवहन निगम को प्रतिवादी बनाया है।
कचरे से निपटने का कहीं कोई इंतजाम नहीं
राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन पर अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश 59 शहरी समूह के साथ भारत का सबसे अच्छा शहरीकृत राज्य है। लेकिन कचरे की कम मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती हैं। बद्दी (Baddi) में 970 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए है। नगर निगम धर्मशाला (Dharamshala) में कचरे का अनुपचारित तरीके से निष्पादन किया जा रहा है। इसी तरह सोलन (Solan) में भी कचरे से निपटने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। किन्नौर में एक करोड़ रुपये की लागत से कचरे के निष्पादन के लिए मशीन लगाई गई है, लेकिन कई वर्षों से वे बेकार पड़ी हैं। हिमाचल में 29 नगर परिषद और 5 नगर निगम है। कहीं भी कचरे का नियमानुसार निष्पादन नहीं किया जा रहा है।
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