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153 ड्राइवरों को एक साल बाद से नियमितीकरण का लाभ दें: हाईकोर्ट का आदेश
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने HRTC के उन ड्राइवरों को 1 साल के बाद नियमित करने के आदेश जारी किए हैं, जो वर्ष 2003 से 2006 तक अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन ड्राइवरों को एक साल बाद से नियमितिकरण (Regularize) से उपजे सभी सेवा लाभ 30 अप्रैल 2024 तक अदा करने होंगे। यदि 30 अप्रैल 2024 तक यह लाभ नहीं दिए तो देय राशि पर 6 फ़ीसदी ब्याज भी अदा करना होगा।
याचिकाओं में दिए तथ्यों के अनुसार बोर्ड आफ डायरेक्टर (BOD) HRTC ने अपनी 95वीं बैठक में 2 अगस्त 2003 को 153 ड्राइवरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया था। इन्हें हर माह 5000 रुपए वेतन देने का भी निर्णय लिया गया था। इस बैठक के आधार पर वर्ष 2003 से 2006 तक सैंकड़ों ड्राइवर अनुबंध (Contractual Appoimtment) के आधार पर नियुक्त किए गए। मगर इन ड्राइवरों को 8 साल के बाद नियमित किया गया।
कोर्ट में रखी यह दलील
प्रार्थियों की कोर्ट के समक्ष यह दलील थी कि HRTC की पालिसी के मुताबिक वे 1 साल के बाद नियमित किए जाने थे। उन्होंने उनसे पूर्व लगे ड्राइवरों (Drivers) के मामलों का हवाला देते हुए उन्हें भी उनकी तरह एक साल के भीतर नियमित करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि HRTC ने राज्य सरकार की अनुबंध वाली पालिसी (Policy) को अगस्त 2006 में अडॉप्ट किया। जब तक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में HRTC ने कोई संशोधन नहीं किया गया, उस स्थिति में प्रार्थीगण एक साल की अनुबंध की सेवा पूरी करने पर नियमितीकरण का अधिकार रखते थे। हाईकोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए पथ परिवहन निगम को यह आदेश जारी किए कि वह कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे को लेकर आए प्रार्थियों को उनकी एक वर्ष की अनुबंध की सेवा के तुरंत पश्चात नियमित करने के आदेश जारी किए। उन्हें 30 अप्रैल 2024 तक उनकी पिछली तारीख से मिलने वाले नियमितीकरण के सभी सेवा लाभों का हस्तांतरण करने के आदेश जारी कर दिए।