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आज से तुरंत क्लियर होंगे बैंक चेक, कुछ घंटों में अकाउंट में आएंगे पैसे – RBI ने लागू की नई गाइडलाइन
Cheque Clearance Rules: आज से बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) की नई गाइडलाइंस लागू हो रही हैं, जिसके तहत सभी बैंकों को एक दिन में ही चेक क्लियर करना होगा, यानी अब आपका चेक,कुछ घंटों के भीतर ही क्लियर हो जाएगा। इससे पहले चेक क्लियर होने में कम से कम दो दिनों का वक्त लगता था। आरबीआई की नई गाइडलाइन्स से, चेक से भुगतान करना आसान और तेज हो जाएगा।
अब चेक कुछ घंटों में ही क्लियर होगा
आरबीआई की नई गाइडलाइन्स के तहत आज से आप अपने बैंकों में अगर चेक जमा करते हैं तो वह उसी दिन कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा, लेकिन आरबीआई ने ये सुझाव भी दिया है कि चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट में उतनी रकम को बनाए रखना अनिवार्य होगा। ICICI और HDFC ने अपने कस्टमर्स से अपने अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस रखने और चेक बाउंस होने से बचने के लिए या देरी या अस्वीकृति से बचने के लिए सभी चेक विवरण सही-सही भरने को का है।
दो फेज में लागू होगी नई गाइडलाइन्स
आरबीआई की नई गाइडलाइन्स दो फेजों में लागू होगी। नए सिस्टम का पहला चरण 4 अक्टूबर यानी आज से 3 जनवरी 2026 तक लागू होगा, वहीं दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 के बाद लागू किया जाएगा। आरबीआई के नए सिस्टम के अनुसार इसमें एक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसके तहत चेक को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पेश करना होगा, यानी आपको 10 से 4 बजे के दौरान ही बैंक में चेक क्लियर करने के लिए ले जाना होगा। इसके बाद बैंक उस चेक को स्कैन करेगा और उसके बाद उसे क्लिरिंग हाउस भेजेगा। क्लियरिंग हाउस, उस चेक की इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास भेजेगा। जिस बैंक को राशि अदा करने हैं, उसे शाम 7 बजे तक ये कंफर्मेशन देना होगा कि वह चेक क्लियर होगा या नहीं। यानी अब बैंकों के लिए एक आइटम एक्सपायरी टाइम होगा, जिस समय तक बैंकों को कंफर्मेशन देना होगा।
पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करें
बैंकों ने अपने कस्टमर्स से ये भी कहा है कि सुरक्षा के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करें। इसके तहत वेरिफिकेशन के लिए चेक का मुख्य विवरण पहले से जमा करना अनिवार्य है। खाताधारकों को 50,000 रुपए से अधिक के चेक जमा करने से कम से कम 24 घंटे पहले बैंक को अकाउंट नंबर , चेक नंबर, तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम बताना होगा। जब चेक आएगा, तब बैंक इन विवरणों का वेरिफिकेशन करेंगे। अगर जानकारी मेल खाती है, तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा, वरना, अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाएगा और चेक जारीकर्ता को एक बार फिर उसका विवरण देना होगा।
पंकज शर्मा
