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CMSukhu/Jairamthakur/HPPolice
हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति के लिए 9 नवंबर को होने वाली परीक्षा (बी-1 टेस्ट) पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने अश्विनी कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य मामले में दायर आवेदन पर यह अंतरिम राहत दी है। अदालत ने प्रतिवादियों को 10 दिन में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। उधर, अदालत के आदेश के बाद पुलिस विभाग ने परीक्षा रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि बी-1 परीक्षा की प्रासंगिकता और हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए इस पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है। याचिका में बताया गया है कि यह परीक्षा लगभग सात साल के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है, जबकि स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार इसे हर साल अगस्त में आयोजित किया जाना चाहिए था।

