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संजौली मस्जिद विवाद-हाईकोर्ट ने ऊपर की मंजिल हटाने के आदेश दिए, एमसी को भी नोटिस
Sanjauli Mosque Controversy: शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए। अदालत ने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर यथास्थिति बनाए रखने, जबकि ऊपरी मंजिलों को खुद तोड़ने के आदेश को बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मार्च को होगी।
शिमला में बहुचर्चित संजौली मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।@SukhuSukhvinder @ShayarImran @PIBShimla @jairamthakurbjp @BJP4Himachal @priyankagandhi pic.twitter.com/TtxStDXOio
— Himachal Abhi Abhi (@himachal_abhi) December 3, 2025
नगर निगम मंजिलों को गिराने के लिए स्वतंत्र होगा
कोर्ट ने कहा- जिन मंजिलों को गिराने का वादा वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने खुद किया था, उन्हें गिराना ही होगा। अगर नहीं गिराई तो नगर निगम इन्हें गिराने के लिए स्वतंत्र होगा। वक्फ बोर्ड ने अदालत को बताया कि ऊपर की तीन मंजिलों में से दो मंजिलों को हटा दिया गया है और बची एक मंजिल को भी हटाया जाएगा। निचली दो मंजिलों को लेकर कोर्ट ने स्टेटस-को यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से याचिका दायर की थी
दरअसल वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पहले भी इस संबंधित याचिका दायर कrीगई थी जिसे शुक्रवार को वापस ले लिया गया था, क्योंकि यह कानून के प्रावधानों के तहत नहीं थी। इसलिए वक्फ बोर्ड ने नए सिरे से याचिका दायर की थी। बता, दें 30 अक्तबूर को जिला अदालत ने शिमला नगर निगम आयुक्त के 3 मई 2025 के उन आदेशों को सही ठहराया था, जिसमें निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए पूरा ढांचा हटाने के आदेश दिए थे। मगर इन आदेशों को वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में चुनौती दी। जिला अदालत ने सुनवाई के दौरान निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया और 30 दिसंबर तक अवैध ढांचे को गिराने के निर्देश दिए।
संजू चौधरी
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