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सरकार को झटकाः -हाईकोर्ट ने दिए आदेश 30 अप्रैल से पहले करवाएं पंचायत चुनाव
Panchayat Elections in Himachal: हिमाचल हाईकोर्ट से पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश शर्मा की अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने 28 फ़रवरी तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पूरी करने के लिए कहा है। इसके अलावा 30 अप्रैल तक पंचायती राज चुनाव सम्पन्न करवाने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सकती सरकार
याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार ठाकुर और याचिकाकर्ता के एडवोकेट नंदलाल ठाकुर ने इसे बड़ी राहत बताया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट हवाला देकर पंचायती राज चुनाव को नहीं टाल सकती। हाईकोर्ट में लगातार तीन दिन तक हुई सुनवाई के बाद अब सुक्खू सरकार को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, सरकार ने चुनाव टालने के लिए कोर्ट में कई दलीलें दी और कहा कि चुनाव करवाने के लिए 6 माह का समय दिया जाए।
राज्य चुनाव आयोग ने दी ये दलील
उधर, राज्य चुनाव आयोग का कहना थाअभी फरवरी औऱ मार्च में बोर्ड के एग्जाम होंगे और फिर मई के बाद कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगेगी। बाद में जुलाई और अगस्त में मॉनसून सीजन में चुनाव करवाना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में पिछले तीन दिन से चल रही सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना लिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि मार्च में स्कूलों में परीक्षाएं हैं और ऐसे में स्कूल में पोलिंग बूथ नहीं बनाए जा सकते हैं और एक महीने तक एग्जाम चलेंगे। ऐसे में 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने होंगे।
संजू चौधरी
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