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Land Lease | Sukhu Govt | HIMUDA |
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि लीज से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। राजस्व विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत हिमाचल प्रदेश लीज संशोधन नियम, 2026 लागू कर दिए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब राज्य सरकार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी भूमि की लीज 40 वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं दे सकेगी। हालांकि हिमुडा के मामलों में विशेष छूट दी गई है, जहां लीज अवधि को अधिकतम 80 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस संशोधन को हिमाचल प्रदेश लीज नियम, 2013 के नियम-7 में बदलाव करते हुए लागू किया गया है। इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय भूमि के सुनियोजित उपयोग और दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषकर शहरी विकास और आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए हिमुडा को यह अतिरिक्त सुविधा दी गई है। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संशोधन से पहले 17 नवंबर 2025 को मसौदा नियम प्रकाशित किए गए थे, जिन पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार ने इन नियमों को अंतिम रूप दे दिया।

