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Himachal Govt | Private School | Fees Structure |
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए एक्ट में संशोधन किया जाएगा। कांग्रेस विधायक रामकुमार की ओर से प्रश्न कल के दौरान मामला उठाया गया कि प्रदेश के कई निजी स्कूल इन दोनों शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले मनमानी तरीके से फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान एक्ट के तहत निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश के कई क्षेत्रों से निजी स्कूलों में बढ़ाई गई मनमानी फीस को लेकर शिकायती प्राप्त हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ने नीचे स्कूलों की फीस स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अपना एक्ट बदला है। अब हिमाचल प्रदेश में भी इस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के राहत निजी स्कूलों में 25 फ़ीसदी दाखिले गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को देने का प्रावधान है लेकिन इसका भी सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में इसको लेकर भी सख्ती बरती जाएगी।

