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हिमाचल में शहरी निकायों के लिए चुनाव प्रचार थमा, 17 मई को होगी वोटिंग
Himachal Urban body Election: हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगम समेत 51 शहरी नगर निकायों के चुनाव का प्रचार आज तीन बजे के बाद थम गया। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी वन टू वन प्रचार कर सकेंगे। आज और कल कोई भी प्रत्याशी किसी प्रकार की जनसभा, रैली, जलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा। साथ ही सिनेमा, टेलीविजन अथवा अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार करने, संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन अथवा मनोरंजन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने पर भी रोक रहेगी।
अगले 48 घंटे तक ड्राइ-डे रहेगा
इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में अगले 48 घंटे तक ड्राइ-डे रहेगा। इस दौरान शराब ठेके और बीयर बार नहीं खोले जा सकेंगे। इन्हें 17 मई की दोपहर तीन बजे तक बंद रखना होगा। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1994 एवं संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सार्वजनिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने हेतु सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
संजू चौधरी

