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Kasol के जंगलों में रेव पार्टियां,कार्रवाई ना करने पर नपे Kullu के SP-SDM हाई कोर्ट ने दिए Transfer आदेश
Rave Parties in Kasol : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के कसोल क्षेत्र के जंगलों में आयोजित रेव पार्टियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने इन आयोजनों पर कार्रवाई न करने के मामले में कुल्लू के एसपी और संबंधित एसडीएम के तबादले के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने पार्टियों के आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए है।
अगली सुनवाई छह अगस्त को
कोर्ट ने कहा कि जंगलों में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस मामले पर अगली सुनवाई छह अगस्त को निर्धारित की गई है। इससे पहले हाई कोर्ट ने कुल्लू जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश दिए थे कि वह प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की मदद से उस जगह का दौरा करें और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपें।
निजी हलफनामे दाखिल करें
कोर्ट ने कुल्लू के डीसी व एसपी को निर्देश दिया था कि वे निजी हलफनामे दाखिल करें और इस संबंध में छपी खबर पर स्पष्टीकरण दें। रेव पार्टियों के संबंध में छपी खबर में बताया गया था कि कसोल जिसे मिनी इजरायल भी कहा जाता है में सात से 11 जून तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आयोजन संस्था इसका प्रचार कर रही है। कार्यक्रम की एक प्रतिभागी टिकट 10,000 से 16,000 रुपये के बीच बताई जा रही है। इसमें लगभग 10,000 लोगों ने बुकिंग की है और मुख्य आयोजक इजरायली हैं।
-कुलभूषण

