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Himachal Cabinet: अब कारखाने में अधिक समय दे सकेंगे मजदूर; मिलेगा दोगुना Over Time
Last Updated on May 13, 2020 by Sintu Kumar
शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai ram Thakur) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। बुधवार को अतिथिगृह पीटरहॉफ में आयोजित हुई इस बैठक में कई अहम् निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कई कानूनों के संशोधन को मंजूरी दी गई। जिसमें से सबसे प्रमुख संशोधन कारखाना कानून (Factory law) में किया गया। जिसके तहत अब श्रमिक 115 घंटे तक ओवरटाइम कर सकेंगे। ओवरटाइम (Overtime)करने वाले मजदूरों को दुगुनी दर से भुगतान किया जाएगा।
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अनुबंध श्रम कानून की धारा-1 में भी संशोधन को मिली मंजूरी
इससे पहले मजदूरों को 15 दिन केवल 75 घंटे ओवर टाइम करने की अनुमति थी। वहीं इस संशोधन से श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा अर्जन के अवसर मिलेंगे। इसके लिए कानून में संशोधन होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने अनुबंध श्रम कानून की धारा-1 में जरूरी संशोधन को भी मंजूरी दी है। जिसके तहत अब 20 के बजाय 30 लोग उद्योग में अनुबंध पर रखे जा सकेंगे। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। वहीं छोटी औद्योगिक इकाइयों (Industrial units) की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और श्रमिकों को अधिक रोजगार के मौके भी मिलेंगे।