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Big Breaking: कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जेब में रखकर ही कर पाएंगे प्रत्याशी-समर्थक प्रचार
कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) व स्थानीय निकाय (Municipal Council) चुनाव का दौर है, चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी (Candidates) व उनके समर्थक प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच, डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति (DC Kangra Rakesh Prajapati) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को कोरोना टेस्ट (Corona Test) करवाना जरूरी होगा।इसके साथ ही प्रचार के दौरान उन्हें कोविड के प्रसार को रोकने के लिये सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना होगा और सैनिटाइजर तथा मास्क का उपयोग करना होगा। डीसी ने कहा कि इन निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188, 269, 270 के तहत कारवाई अमल में लाई जायेगी।
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इतना ही नहीं उनके समर्थन में प्रचार कर रहे लोगों को भी यह टेस्ट करवाना होगा। जब भी कोई प्रत्याशी प्रचार के लिए लोगों के पास जाएगा तो उसे कोरोना रिपोर्ट साथ में रखनी होगी। प्रजापति की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी व उनके पक्ष में प्रचार करने वाले अपने निकटतम अस्पताल (Hospital) में जा कर पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और फिर प्रचार के लिए जाएं। जाहिर है यह कदम कोरोना से बचाव के चलते उठाया गया है।
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