-
Advertisement
नाबालिग से किया था गलत काम, कोर्ट ने 20 साल के लिए भेजा जेल ,जुर्माना भी किया
Himachal News: कांगड़ा के इंदौरा थाना क्षेत्र के गांव सुरयाला में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने युवक वर्दीश उर्फ पम्मा निवासी सुरयाला को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। पुलिस के अनुसार मामला 25 नवंबर 2023 को पीड़िता की मां ने थाना इंदौरा में अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी।
जबरन अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि आरोपी पम्मा उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर जबरन अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 26 नवंबर को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में धारा 363, 376 आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर नंबर 181/23 दर्ज की गई। इसके बाद नूरपुर पुलिस ने 19 जनवरी 2024 को अदालत में चालान पेश किया। पांच महीने की सुनवाई के बाद 2 जून 2025 को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
रविंद्र चौधरी

