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Commercial Vehicle | Permit | Himachal
हिमाचल प्रदेश में गाड़ी चलाने वाले कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी और जरूरी खबर है। राज्य में सभी श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों का परमिट, रिन्यूअल और काउंटर सिग्नेचर शुल्क अब बढ़ने जा रहा है। परिवहन विभाग ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन, आरडी नजीम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि विभाग ने आम जनता से इस पर 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।

