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दिल्ली से Haryana आने वालों का Corona Test जरूरी, नेगेटिव होने पर ही मिलेगी अनुमति
Last Updated on May 17, 2020 by
चंडीगढ़। कोरोना संकट के बीच दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के दखल के चलते दिल्ली से हरियाणा में ई-पास लेकर आने वालों का कोरोना टेस्ट (Corona Test) जरूरी कर दिया गया है। इसके चलते दिल्ली सरकार को ये सत्यापित करना होगा कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके बाद अब उसी को हरियाणा (Haryana) में प्रवेश मिल पाएगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है। इसके साथ ही विज ने कहा कि दिल्ली (Delhi) के कारण ही हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटे जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं।
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ई-पास के साथ कोरोना टेस्ट की शर्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सील करने को लेकर पिछले दिनों हरियाणा सरकार को नोटिस दिया था। जिसमें हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं सील किया जा सकता है, लेकिन हरियाणा सरकार की दलीलों के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार में आवश्यक सेवाओं के तहत ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ई-पास (E-Pass) के जरिए हरियाणा में एंट्री दी जाए। जिसके बाद से अब सोनीपत सहित सभी जिलों में कर्मचारियों की एंट्री तो शुरू हो गई है, लेकिन हरियाणा ने कोरोना टेस्टिंग की शर्त साथ रख दी है। वहीं, इस बीच गृह मंत्री ने बताया कि सभी 107 विदेशी जमातियों को कानून के उल्लंघन के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। इन विदेशी जमातियों के खिलाफ टूरिस्ट वीजा पर धर्म का प्रचार करने का आरोप था। जबकि ठीक हो चुके बाकी जमातियों को वापस भेजा जा रहा है।