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Himachal की इन 41 पंचायतों और दो नगर परिषद में लगा कर्फ्यू
Last Updated on July 25, 2020 by Deepak
सोलन। जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र जिसमें क्षेत्र की 41 ग्राम पचायतें तथा नालागढ़ एवं बद्दी (Baddi) नगर परिषद सम्मिलत हैं में पूर्ण कर्फ्यू (Curfew) एवं लॉकडाउन लगा दिया गया है। डीसी सोलन केसी चमन (DC Solan KC Chaman) ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 26, 30 तथा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। डीसी द्वारा घोषित आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में 26 जुलाई, की अर्धरात्रि से 28 जुलाई, की प्रातः 6 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। तदोपरांत पूर्व में अधिसूचित कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में लॉकडाउन (Lockdown) लागू रहेगा। इन आदेशों के अनुसार उपरोक्त क्षेत्र में सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक निगम, बैंक, वाणिज्यिक गतिविधियां तथा औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी। यह आदेश आपातन सेवाओं अर्थात कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों, अग्निशमन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, दवा की दुकानों एवं उन उद्योगों पर लागू नहीं होंगे, जिनमें लगातार प्रक्रिया आवश्यक है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नियमित प्रक्रिया वाले उद्योग तथा ऐसे सभी उद्योग जो जनोपयोग क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है को न्यूनतम आवश्यक कर्मियों के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। ऐसे सभी न्यूनतम आवश्यक कर्मी औद्योगिक परिसर में पहले से रह रहे होने चाहिए। किन्तु ऐसे सभी उद्योगों को परिसर के भीतर रह रहे कामगारों की सूची उद्योग के मुख्य प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित करनी होगी तथा किसी को भी मार्ग पर पैदल आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
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पेट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसी भी बंद रहेंगी
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत अस्पताल तथा औषधालय, दवा की दुकान, चिकित्सा उपकरण की दुकान, परीक्षण शाला, नर्सिंग होम, रोगी वाहन जैसे अन्य सम्बद्ध चिकित्सा संस्थान कार्यरत रहेंगे। चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों (Paramedical Personnel) तथा अस्पताल के लिए आवश्यक अन्य सहयोगी सेवाओं के परिवहन की अनुमति होगी। केंद्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, गृहरक्षक एवं अन्य सुरक्षा बलों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। पेट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसी तथा इनके गोदाम एवं इनसे संबंधित परिवहन गतिविधियां इस अवधि में बंद रहेंगी। इस अवधि में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) क्षेत्र में तथा क्षेत्र से बाहर चिकित्सा आपात के अतिरिक्त लोगों के आवागमन पर पूर्ण रोक रहेगी। पुलिस विभाग इस निर्देश का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएगा। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अवधि में अपने घर पर रहें एवं बाहर ना निकलें। आदेश के अनुसार इस अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पारगमन की अनुमति इस शर्त पर होगी कि पारगमन के दौरान बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में किसी को कहीं पर भी रुकने नहीं दिया जाएगा।
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एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान होगा पूरा
स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित बनाएगा कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो तथा कंटेनमेंट जोन में यह पूर्व में स्थापित तंत्र के अनुरूप जारी रहे। लॉकडाउन अवधि में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बीबीएन क्षेत्र विशेष रूप से उच्च संक्रमित क्षेत्र में रहने वाले उन व्यक्तियों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करेगा, जिनमें जुखाम एवं आईएलआई (ILI) रोग के लक्षण पाए जा रहे हों। आदेशों के अनुसार शीघ्र अति शीघ्र एक्टिव केस फाइंडिंग (Active Case Finding) अभियान को पूर्ण किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना पर अथवा किसी भी जन सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय बीबीएन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोविड-19 (Covid-19) रोगियों के मामले सामने आने तथा महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लिया गया है।
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सात सेक्टरों में बांटा बीबीएन क्षेत्र
बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांट कर सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सेक्टर-1 नालागढ़ में भाटियां, भोगपुर, दभोटा, ढांग निचली, गोलजमाला, खेड़ा, किरपालपुर तथा नगर परिषद नालागढ़ क्षेत्र के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी एवं तहसीलदार नालागढ़ ऋषभ शर्मा को सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किया गया है। उनसे मोबाइल नम्बर 98051-19444 पर संपर्क किया जा सकता है। सेक्टर-II में मंझोली, माजरा, प्लासीकलां, रडियाली, राजपुरा तथा सनेड़ क्षेत्र के लिए कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार नालागढ़ आशा राम को सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किया गया है। उनसे मोबाइल नंबर 94189-15873 पर संपर्क किया जा सकता है। सेक्टर-III में बघेरी, बगलेहड़, बैरछा, बरूणा, घोलोवाल, मस्तानपुरा एवं करसोली क्षेत्र के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी एवं नायब तहसीलदार पंजेहरा तुलसी राम को सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किया गया है। उनसे मोबाइल नंबर 70181-65022 एवं 98163-05813 पर संपर्क किया जा सकता है।
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सेक्टर-IV में जोघों, जगतपुर, कश्मीपुर, खिलियां, नवाग्राम एवं पंजेहरा क्षेत्र के लिए खंड विकास अधिकारी नालागढ़ विश्व मोहन को सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किया गया है। उनसे मोबाइल नंबर 98168-01411 पर संपर्क किया जा सकता है। सेक्टर-V बद्दी क्षेत्र में बरोटीवाला, सूरजपुर, मंधाला एवं कालूझिंडा क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण बद्दी में तैनात संकल्प गौतम को सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किया गया है। उनका मोबाइल नंबर 98169-46708 है। सेक्टर-VI में भटोलीकलां, लेही, गुल्लरवाला, हरिपुर संडोली, थाना, मलपुर एवं नगर परिषद क्षेत्र बद्दी के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी एवं तहसीलदार बद्दी मुकेश शर्मा को सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किया गया है। उनसे मोबाइल नंबर 94184-75338 तथा 70183-23938 पर संपर्क किया जा सकता है। सेक्टर-VII में ढेला, मंधाला, किशनपुरा, लोधीमाजरा, मानपुरा एवं नंदपुर क्षेत्र के लिए कार्यकारी दंडाधिकारी एवं नायब तहसीलदार बद्दी बलराज नेगी को सेक्टर ड्यूटी दंडाधिकारी तैनात किया गया है। उनका मोबाइल नंबर 94181-40690 है। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ प्रशांत देष्टा कानून एवं व्यवस्था के लिए समग्र प्रभारी होंगे तथा सफल लॉकडाउन के लिए उचित समन्वय स्थापित करेंगे।