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गुड़िया रेप-मर्डर मामला : नीलू चिरानी की सजा पर बहस पूरी, इस दिन होगा फैसला
शिमला। कोटखाई में हुए गुड़िया रेप और मर्डर मामले (Gudiya Rape Murder Case) में दोषी करार दिए गए नीलू चिरानी की सजा पर मंगलवार को बहस पूरी हुई। आरोपी नीलू को मंगलवार को कोर्ट (Court) में पेश किया गया। जहां सीबीआई (CBI) के विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की कोर्ट में दोषी की सज़ा को लेकर अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने सज़ा सुनाने के लिए 18 जून की तिथि निधारित की है। बता दें कि इससे पहले आरोपी नीलू चिरानी (Neelu Chirani) की सजा पर होने वाली सुनवाई करीब पांच बार टलती रही है। इससे पहले विशेष अदालत में मंगलवार को दोषी को सज़ा सुनाई जानी थी, लेकिन अदालत ने नीलू की सजा पर सुनवाई मंगलवार को कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के चलते 15 जून तक टाल दी थी। जिसके चलते यह सुनवाई आज 15 जून को हुई। जिसमें आरोपी की सजा पर बहस पूरी हुई। अब न्यायाधीश 18 जून को अपना फैसला सुनाएंगे। नीलू चिरानी कोकोर्ट ने 28 अप्रैल को इस मामले में दोषी करार दिया था।
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गौर हो कि 4 जुलाई, 2017 को शिमला जिले के कोटखाई (Kotkhai) की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता (Missing) हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव (Dead Body) मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म (Rape) के बाद हत्या (Murder) कर दी गई थी।
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किशोरी के साथ दरिंदगी की इस वारदात के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला था। आक्रोशित लोगों की भीड़ ने कोटखाई थाने को आग के हवाले कर दिया था। प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Highcourt) ने मामले की सीबीआई जांच के सुपुर्द की थी। सीबीआई ने डीएनए परीक्षण के आधार पर अप्रैल 2018 में नीलू नामक चिरानी को गिरफ्तार किया था। जुलाई 2018 में सीबीआई ने नीलू के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश किया था।
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इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए। अदालत ने भारतीय दंड संहिता और बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण कानून की विभिन्न धाराओं के तहत नीलू को दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया है।
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