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SMC शिक्षक भर्ती के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित
Last Updated on July 17, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्ती के खिलाफ दायर याचिका में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्र भुसन बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सरकार स्टॉप गैप अरेंजमेंट के नाम पर एसएमसी भर्तियां करने जा रही हैं एवं एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति गैरकानूनी है।
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प्रार्थियों की यह दलील है कि एसएमसी शिक्षकों की भर्तियां भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत है। इससे सभी को समान अवसर जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यह भर्तियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत है। दूसरी तरफ एसएमसी अध्यापकों कहना है कि वे वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रूकावट के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका चयन प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के तहत किया गया है।
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