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दृष्टि बाधित लोगों के लिए 50 रुपए का सिक्का जारी करने की मांग, दिल्ली HC में दायर की याचिका
Last Updated on December 19, 2021 by saroj patrwal
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पचास रुपए का सिक्का (coin) जारी करने की याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। याचिका में मांग की गई है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग (Ease Of Doing) के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
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याचिका राहुल कुमार और रोहित दंडरियाल द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता राहुल कुमार कंपनी सचिव और अधिवक्ता निवासी मरवाड़ी, जिला ऊना का कहना है कि उन्होंने देश के दृष्टिबाधित नागरिकों की कठिनाइयों और उनके साथ बरती जा रही गैरबराबरी पर अध्ययन किया है। दृष्टिबाधित नागरिक विभिन्न मूल्य के नोटों के बीच फर्क नहीं कर पाते हैं।
उन्होंने बताया कि इस मसले पर किए गए गहन शोध में पाया गया है कि भारत में 26 करोड़ लोगों में से 90 लाख लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं देख पाते हैं। ये आंकड़ा इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस (International Agency for the Prevention of Blindness) ने जारी किया है। बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भी दी है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए नोटों की पहचान के लिए रिजर्व बैंक द्वारा मोबाइल ऐप जारी की जाए।