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सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: जॉइनिंग के बीच की अवधि से नहीं अटकेगा नियमितीकरण, कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश
Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नियमितीकरण (Regularization) के नियमों में बड़ी ढील दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुसार, मार्च और सितंबर महीने के अंतिम दिनों में नियुक्ति पत्र पाने वाले कर्मचारियों को अब कार्यभार संभालने (जॉइनिंग) के बीच की अवधि को लेकर नियमितीकरण में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश
कार्मिक विभाग ने 28 सितंबर 2026 को इस संबंध में नए आदेश जारी किए हैं। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ‘सपना कुमारी व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार’ मामले (22 जुलाई 2025) में दिए गए फैसले के अनुपालन में किया गया है। इससे पहले 6 अप्रैल 2022 के निर्देशों में महीने के अंतिम दिनों में नियुक्ति और अगले महीने की पहली तारीख को जॉइनिंग के बीच की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी।
जॉइनिंग के बीच की अवधि मानी जाएगी माफ
नए निर्देशों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को मार्च या सितंबर के अंतिम दिनों में नियुक्ति पत्र मिलता है और वह 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर को, अथवा पत्र में दी गई निर्धारित अवधि के भीतर सेवा में शामिल होता है, तो नियुक्ति और जॉइनिंग के बीच के समय को माफ (Condoned) माना जाएगा। इस दौरान बीच में सरकारी अवकाश (Holidays) रहा हो या नहीं, इससे कर्मचारी की नियमितीकरण की पात्रता पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।
कट-ऑफ तारीख, वित्तीय लाभ और पुराने मामलों पर स्थिति स्पष्ट
कट-ऑफ तारीख: नियमितीकरण की पात्रता तय करने के लिए नियुक्ति आदेश की तारीख अथवा मार्च/सितंबर का अंतिम दिन—जो भी बाद में हो, उसे कट-ऑफ आधार माना जाएगा।
वित्तीय लाभ: इस राहत का अर्थ यह नहीं होगा कि कर्मचारियों को पिछली तारीखों से वित्तीय लाभ मिलेंगे। वास्तविक वित्तीय लाभ जॉइनिंग की वास्तविक तिथि या नियमितीकरण आदेश की प्रभावी तारीख से ही देय होंगे।
पुराने मामले: जो मामले पहले ही अंतिम रूप से निपटाए जा चुके हैं, उन्हें इन नए निर्देशों के आधार पर दोबारा नहीं खोला जाएगा। साथ ही, 6 अप्रैल 2022 का पिछला आदेश अब पूरी तरह से प्रभावहीन हो गया है।
सरकार ने राजभवन, विधानसभा, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग समेत सभी प्रशासनिक विभागों को नए प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
अनु गुप्ता
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