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हाईकोर्ट से डॉ. बिंदल व MLA सुखराम चौधरी को राहत, 8 जुलाई तक मिली अग्रिम जमानत
Himachal Highcourt: शिमला।हिमाचल हाई कोर्ट से BJP प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और MLA सुखराम चौधरी को राहत मिली है। दोनों नेताओं की अग्रिम जमानत अवधि 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने ने डॉ. बिंदल व सुखराम चौधरी को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में मंगलवार को न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत में हुई मामले की सुनवाई हुई। दोनों को जांच अधिकारी से सहयोग करने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए। मामले में हाईकोर्ट ने तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थीं। अदालत ने उन सभी की एक साथ सुनवाई की।
ये था पूरा मामला
सिरमौर जिला के माजरा थाने के तहत धारा-163 के उल्लंघन को लेकर दोनों नेताओं सहित 50 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। माजरा थाने के तहत एक लड़की के कथित तौर पर अपहरण को लेकर जनता आक्रोश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने वहां धारा-163 लागू की थी। बीजेपी नेताओं ने उस धारा का उल्लंघन कर प्रदर्शन किया था। इसी पर मामला दर्ज हुआ था। बाद में दोनों नेताओं ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 27 जून को होगी। इस केस में अब तक दोनों नेताओं सहित चार लोगों को अग्रिम जमानत मिली है।
संजू चौधरी