- Advertisement -
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission) ने जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव खर्च की सीमा एक लाख तय की है। जिला परिषद सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सिर्फ एक लाख रुपये चुनाव प्रचार पर खर्च सकते हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सिर्फ जिला परिषद सदस्यों (Zilla Parishad Members) के लिए ही चुनाव खर्च की सीमा (Election Spending Limit) तय की है। इसके अलावा पंचायतों और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार आयोग ने जिला परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में खर्च की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित कर रखी है। कोई भी जिला परिषद सदस्य इससे अधिक धनराशि चुनाव में व्यय नहीं कर सकता।
जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्चे का ब्योरा चुनाव अधिकारी (Election Officer) कभी भी मांग सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार को चुनाव खर्चे का पूरा हिसाब-किताब दैनिक आधार पर रखना होगा। जिला परिषद के उम्मीदवार को चुनाव संपन्न होने के बाद तीस दिन के भीतर चुनाव अधिकारी या राज्य चुनाव आयोग को चुनाव खर्चे का पूरा ब्योरा देना होगा। राज्य के चुनाव अधिकारी (Election officer) संजीव महाजन के अनुसार जिला परिषद सदस्यों ने एक लाख की राशि कहां खर्च की, इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी और आयोग के पास चुनाव संपन्न होने के एक माह के भीतर देनी अनिवार्य है। पंचायतों और पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वालों के लिए खर्च की सीमा नहीं है।
- Advertisement -