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टैक्स लायक नहीं है कमाई- फिर भी भरें रिटर्न, कुछ यूं फायदे ही फायदे होंगे
मार्च महीना खत्म होने जा रहा है,आपने यदि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो जल्दी कर लें,वरना दिक्कत हो सकती है। 31 मार्च तक अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपको जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का है, और जो सालाना 2.5 लाख रुपए कमाता है, उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है। कोई व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है। 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए है, जबकि सुपर सीनियर सिटिजन यानी 80 साल से ऊपर के लिए ये सीमा 5 लाख रुपए है। अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स की सीमा से कम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए।
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अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप टर्म डिपॉजिट जैसी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स बचा सकते हैं। डिविडेंड इनकम पर भी टैक्स बचाया जा सकता है। रिफंड के जरिए आप टैक्स को क्लेम कर सकते हैं, अगर कुल इनकम कई स्रोतों की कमाई से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो कटा हुआ टैक्स (Tax) आप दोबारा क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर को वैध एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल आधार कार्ड बनवाने में भी किया जा सकता है। कंपनी की ओर से कर्मचारियों को फॉर्म.16 जारी किया जाता है। जो कि उसका इनकम प्रूफ होता है।
अगर आप कहीं विदेश जा रहे हैं, तो ज्यादातर देश आईटीआर की डिमांड करते हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति टैक्स कंप्लायंस सिटीजन है। इससे वीजा प्रोसेसिंग अधिकारियों को आपकी मौजूदा वित्तीय हालात और इनकम के बारे में साफ जानकारी मिलती है। इससे आपको वीजा (Visa) मिलने में आसानी होती है।