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Shimla में तलाक-तलाक-तलाक, शादी के 24 साल बाद पति ने तोड़ा रिश्ता, FIR दर्ज
Last Updated on January 16, 2021 by Vishal Rana
शिमला। तीन तलाक के खिलाफ करीब डेढ़ साल पहले कानून बन चुका है और इसमें सज़ा का भी प्रावधान है। बावजूद इसके इससे संबंधित मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी शिमला (Shimla) में पहला तीन तलाक (Triple talaq) का मामला सामने आया है, जहां एक 49 वर्षीय महिला को तलाक (three divorce) कह कर घर से बाहर निकाल दिया और पति ने दूसरी शादी कर ली है। महिला ने अपने पति (Husband) पर तीन तलाक को लेकर सदर थाना क्षेत्र में पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और न्याय की गुहार लगाई है।
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जानकारी के अनुसार पीड़िता की 24 साल पहले शादी हुई थी और दोनों शिमला में रह रहे हैं। महिला का आरोप है कि वह दिल्ली से 12 जनवरी को अपने घर शिमला के भराड़ी पहुंची तो उनके पति अयूब खान ने दरवाजे पर ही तीन तलाक कह कर 20 हजार मेहर के साथ तलाक नामा पकड़ा दिया, अब उनके पास रहने के लिए छत नहीं है और मस्जिद (Mosque) में रह रही है। उन्होंने कहा कि उनका पति हाई कोर्ट (High Court) में वकील है और काफी समय से उन्हें प्रताडि़त भी कर रहा था। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 13 तारीख को लकड़ बाजार चौकी में महिला ने मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें उन्होंने तीन तलाक की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन तलाक कानून बनने के बाद शिमला में इस तरह का यह पहला मामला है।