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हिमाचल में महंगी हुई कैश वैन और मोबाइल कैंटीन की राह: सरकार ने तय किया नया सालाना टैक्स
Cash Vans and Mobile Canteens:हिमाचल प्रदेश में कैश वैन और मोबाइल कैंटीन का संचालन महंगा होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन कराधान अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करते हुए इन दोनों श्रेणियों के वाहनों को नए कर (टैक्स) के दायरे में लाने का प्रस्ताव तैयार किया है और परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
कर से जुड़ी मुख्य बातें
सालाना कर की दरें: हल्के व्यावसायिक वाहनों (Light Commercial Vehicles) पर 12,000 रुपये, मध्यम वाहनों (Medium Vehicles) पर 15,000 रुपये और भारी वाहनों (Heavy Vehicles) पर 20,000 रुपये सालाना कर प्रस्तावित किया गया है।
दूसरे राज्यों के वाहन भी शामिल: यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यवस्था केवल हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत वाहनों पर ही नहीं, बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे वाहनों पर भी लागू होगी।
संशोधित और अन्य श्रेणियां: एक अन्य अधिसूचना के तहत हल्के व्यावसायिक वाहनों पर 15,000 रुपये, मध्यम पर 20,000 रुपये और भारी व्यावसायिक वाहनों पर 30,000 रुपये तक कर प्रस्तावित किया गया है।
आगे की प्रक्रिया: परिवहन विभाग ने इस अधिसूचना को जारी करते हुए आगामी 30 दिनों के भीतर आम जनता, संबंधित पक्षों और हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं। सरकार इन सुझावों पर विचार करने के बाद ही इस पर अंतिम मुहर लगाएगी।
अनु गुप्ता
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