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फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले में पांच आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
Last Updated on January 10, 2024 by sintu kumar
वी कुमार/ मंडी। जिला मंडी में निवेश (Investment) के नाम पर लोगों के साथ की गई लूट-खसूट के चर्चित फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले (forex Trading cases) में हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा (Released on bail) कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायधीश विरेंद्र सिंह की अदालत ने आज आरोपियों के जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया। सभी आराोपियों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है और साथ ही यह आदेश भी जारी हुआ है कि ये सभी अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और हर समय पुलिस को जांच ( Police investigation) में सहयोग करना होगा। जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें रमेश चंद, चमन लाल, जितेंद्र कुमार, चंद्रमोहन और केवल कृष्ण शामिल हैं। इन सभी ने अधिवक्ता नरेंद्र गुलेरिया, सुरेंद्र सकलानी और बीएस बलियान के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि गिरफ्तार किए गए लोग खुद निवेशक थे। अदालत ने सारी दलीलों को सुनने के बाद पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।
दो अभी भी जेल में, तीन विदेश में फरार
इस मामले में दो लोग अभी भी जेल में हैं। इनमें मुख्य आरोपी राजेंद्र सूद की पत्नी नीतू सूद और दिनेश कुमार शामिल हैं। वहीं, खुद राजेंद्र सूद, विनित कुमार और संतोष कुमार विदेश भाग चुके हैं। हालांकि मंडी जिला पुलिस इन्हें वापिस भारत लाने के लिए केंद्र सरकार के साथ लगातार संपर्क में है लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई है।