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ऊना के SDM विश्व देव मोहन चौहान को राहत, हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत ,पुलिस जांच में सहयोग करने के आदेश
Himachal SDM Case: कथित रेप के आरोपों से घिरे ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने एसडीएम को पुलिस जांच ज्वाइन करने के आदेश दिए है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट की कोर्ट-10 में न्यायाधीश राकेश केंथला की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसडीएम को जमानत देने से पहले दोनों पक्ष सुने और फिर विश्व मोहन देव को जमानत दी गई। साथ हाी जांच अधिकारी को अगली सुनवाई के दौरान केस स्टेट्स रिपोर्ट अदालत में पेश करने के बाद आदेश दिए हैं।
पीड़िता और आरोपी में समझौता
हालांकि इससे पहले 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी एसडीएम के वकील ने हाईकोर्ट को बताया था कि पीड़िता और आरोपी में समझौता हो गया है, हालांकि, हाईकोर्ट ने पीड़िता को कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था। इस तथ्य की सच्चाई जानने के लिए न्यायाधीश राकेश कैंथला की बैंच ने राज्य सरकार को आज अदालत में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था। इसके बाद कोर्ट ने एसडीएम को राहत प्रदान की।
ये है पूरा मामला
ऊना की महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी ने एसडीएम पर उनके दफ्तर के कोर्ट रूम में जबरन शारीरिक संबध बनाने के आरोप लगाए थे। इसके बाद महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया था कि ऊना के सरकारी गेस्ट हाउस में भी उसे एसडीएम ने बुलाया था और फिर 10 अगस्त को उनसे जबरन संबध बनाए। 23 सितंबर को दर्ज हुए इस केस में अब तक पुलिस आरोपी एसडीएम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। केवल एसडीएम की ऑडी गाड़ी को जब्त किया गया है। पुलिस ने घर से लेकर कई जगह दबिश दी, लेकिन पुलिस खाली हाथ ही रही।पीड़िता ने एसडीएम पर जान से मारने की धमकी और रेप का वीडियो दिखाकर ब्लैक मेल करने के भी आरोप लगाए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 23 सितंबर को ऊना में मामला दर्ज किया है।
कुलभूषण खजूरिया

