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हिमाचल विधानसभा ने पारित किया लोकायुक्त संशोधन विधेयक
शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सोमवार को सदन में लोकायुक्त संशोधन विधेयक (Lokayukt Amendment Bill) पारित हो गया। विधेयक को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।
हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त कानून के मुताबिक पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice Of Himachal High Court) ही इस पद पर नियुक्ति के पात्र थे। संशोधन के बाद अब हाईकोर्ट का कोई भी न्यायधीश इस पद के लिए पात्र होगा। राज्य सरकार ने 2021 में मुख्य न्यायाधीश के साथ हाईकोर्ट के अन्य जजों को भी लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र करने का प्रावधान किया था। इसके लिए कानून की धारा 7 में संशोधन होना था।
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चंबा के इन स्कूल-कॉलेजों को मिलेगा पैसा
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि चंबा जिला (Chamba District) के तेलका और भलई स्कूल- कॉलेजों के लिए जल्दी पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तेलका में 400 से ज्यादा बच्चे पढ रहे हैं। स्कूल भवन के लिए 5 करोड़ 45 लाख रूपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। अब सरकार चरणबदृध ढंग से स्कूल को पैसा देगी। डिग्री कॉलेज का मामला एफसीए के फेर में फंसा है। वन विभाग को इसकी जमीन के लिए एनपीवी की 46 लाख रूपए की राशि एक सप्ताह में जमा कर दी जाएगी। भलेई कॉलेज भवन बनाने के लिए 29 बीघा जमीन का मामला एफसीए (FCA) में भेजा गया है। सदन में यह मामला विधायक डी.एस ठाकुर ने नियम 61 के तहत उठाया था।