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Himachal में Hotel में रुकना है तो बगल के कमरे वाले से नहीं कर सकेंगे बातचीत
ऊना। अनलॉक-1.0 (Unlock-1.0) के बीच सरकार ने होटल इंडस्ट्री को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना अनिवार्य बनाया गया है। हिमाचल सरकार (Himachal Government) के पर्यटन विभाग ने कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी कर दिए हैं। होटल में ठहरने वाले अतिथि कमरे से बाहर आते समय मास्क का प्रयोग करें। कमरे के अंदर कपड़े ना धोएं व साझा बालकोनी में जाएं व अपने कमरे की ओर ही रहें। अन्य अतिथियों के साथ वार्तालाप ना करें और अपने कमरे में किसी अन्य आंगतुकों को ना आने दें। दिशा-निर्देशों के अनुसार दो मीटर की दूरी बनाना, हाथों को बार-बार धोना तथा डिस्पोजेबल प्लेट, कप और बोलत डस्टबीन में डालना आवश्यक है।
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होटल स्टाफ के लिए जरूरी हिदायतें
गाइडलाइन्स के मुताबिक होटल का स्टाफ अनावश्यक रूप से कमरों में आवाजाही ना करें व अन्य स्टाफ सदस्यों व मेहमानों के साथ दो मीटर बना कर रखें। सेनिटाइजर (Sanitizer) और हैंडवॉश का लगातार प्रयोग करें तथा हर समय मास्क का प्रयोग करें व जीरो टच पॉलिसी का अनुसरण करें। जानकारी एवं जागरुकता के लिए होटल के रिसेपशन पर आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के साथ-साथ सामाजिक दूरी, कोविड-19 (Covid-19) बारे सामान्य जानकारी, हैंड वाशिंग, श्वास संबंधी और अन्य हिदायतों पर आधारित पोस्टर लगाए जाने चाहिए। साथ ही हैंड वाशिंग व श्वास संबंधी स्वच्छता पर आधारित पोस्टर कमरों में भी लगाए जाने चाहिए। होटल में हैंड सेनिटाइजर, मास्क, गारबेज बैग, थर्मल गन, दस्तानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। होटल स्टाफ और मेहमानों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा। लिफ्ट की बजाए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सभी टच प्वांइट्स (Touch points) जैसे दरवाजे की नोब व हैंडल, स्वीच, नलके इत्यादि को नियमित अंतराल में सोडियम हाईपोलोराइट कैमिकल से सफाई की जाए। मेहमान के आने पर होटल में क्यूआर कोड के माध्यम से संपूर्ण विवरण को भरने की प्रक्रिया प्रयोग की जाए।

कमरों और कॉमन एरिया की सफाई के संबंध मेंपर्यटन विभाग (Tourism department) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कमरे की रोजाना सफाई होनी चाहिए और वर्तमान मेहमान की इच्छानुसार कमरे की चादरें इत्यादि बदली जाएं। कमरे में प्रवेश करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि हाउस किपिंग स्टाफ ने मास्क पहना है तथा कमरे की सफाई के दौरान मेहमान बिना किसी चीज को छुए बाहर लॉबी में ठहरे। कमरों की डीप क्लीनिंग के वक्त पीपीई किट (PPE Kit) का प्रयोग किया जाना चाहिए। कमरों की सफाई करने से पूर्व और उपरांत स्टाफ द्वारा अपने हाथ साबुन से धोना या सेनिटाइज किया जाना जरूरी है। रूम सर्विस के लिए इंटरकॉम अथवा मोबाइल के माध्यम से ही सामान मंगवाया जाए। मेहमान को उपलब्ध करवाई जाने वाली कोई भी वस्तु निर्धारित दूरी अपनाते हुए और ट्रे के माध्यम से ही प्रदान की जाए।
बाहरी राज्यों के पर्यटकों को रुकने की अनुमति नहीं
DC ऊना संदीप कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन ऊना ने होटल (Hotel) को केवल गैर पर्यटन दृष्टि से खोलने को अनुमति प्रदान की है, जिसमें केवल आधिकारिक अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से आने वाले व्यक्तियों को रूकने की अनुमति होगी। हिमाचल के स्थानीय निवासी भी होटलों में ठहर सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों (Tourist) के रुकने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध है।
दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य
इस संबंध में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Panchayati Raj Minister Virendra Kanwar) ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सभी को सजग व सतर्क रहना होगा। जो होटल कारोबारी अपना होटलों को खोलना चाहते हैं, वे नियमों के तहत कारोबार शुरू कर सकते हैं, लेकिन पर्यटन गतिविधियों के लिए होटलों में एंट्री नहीं दी जाएगी।

