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युग हत्याकांड: दोषियों को सुनाई फांसी की सजा पर हिमाचल हाईकोर्ट 16 दिसंबर को करेगा सुनवाई
Last Updated on November 16, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या (युग हत्याकांड) करने वाले दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई पूरी ना होने पर मामले की आगामी सुनवाई 16 दिसंबर को रखी गई है। मामला सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।
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उल्लेखनीय है कि तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या (Yug Murder Case) करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितंबर, 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश विरेंदर सिंह की अदालत (Court) ने इस अपराध को दुर्लभ में दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था।