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Himachal High Court | MC Shimla | Mayor |
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े मामले में राज्य सरकार पर 50 हजार का सशर्त जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना सरकार की ओर से समय पर जवाब दाखिल न करने पर लगाया और शहरी विकास विभाग को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधवालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब अभी भी आपत्तियों के दायरे में है और दोबारा दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में अदालत ने सरकार को दो दिन के भीतर आपत्तियां दूर कर जवाब रिकॉर्ड पर लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि याचिका पर सुनवाई पूरी की जा सके।
