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हिमाचल हाईकोर्ट ने मौजूदा और पूर्व सांसदों व MLA के आपराधिक मामलों की मांगी जानकारी
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Highcourt) ने माननीयों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों (Criminal Cases) की जानकारी चार सप्ताह के भीतर कोर्ट के समक्ष रखने के आदेश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश ए ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशियल (Registrar Judicial) को मौजूदा अथवा पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी अनुपालना रिपोर्ट के माध्यम से देने के आदेश जारी किए। यह जानकारी सारणीबद्ध ढंग से कोर्ट के समक्ष रखनी होगी जिसमें सभी जिलों में पूर्व अथवा मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की मौजूदा स्थिति स्पष्ट हो।
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हाईकोर्ट ने संबंधित नेता के खिलाफ लगाए गए आरोप, कोर्ट का नाम जिसके समक्ष मामला दायर हुआ था, कोर्ट (Court) में चार्जशीट दाखिल करने की तारीख और केस की स्टेज संबधी जानकारी मांगी है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रदेश सरकार ने पूर्व व वर्तमान सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामले शीघ्रता से निपटाने के लिए सत्र न्यायाधिशों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसलिए हाईकोर्ट ने सभी विशेष न्यायाधीशों को माननीयों के आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देते हुए निपटाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर हाईकोर्ट के समक्ष रखने के आदेश भी दिए थे।