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हिमाचल हाईकोर्ट ने स्कॉलरशिप घोटाले में सीबीआई से मांगी स्टेट्स रिपोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्कॉलरशिप घोटाले (Scholarship Scam) के आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी के लिए टल गई। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने देव भूमि इंस्टीट्यूट व देव भूमि ट्रस्ट के चेयरमैन भूपिंदर कुमार शर्मा को दी गई अन्तरिम राहत को बढ़ाते हुए सीबीआई (CBI) से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई कोर्ट के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) पेश नहीं कर पाई। हालांकि सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच में सहयोग कर रहा है। प्रार्थी के खिलाफ सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 419, 465, 466, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोप है कि उक्त इंस्टीट्यूट ने मुफ्त शिक्षा के नाम पर अपने संस्थान में दाखिले दिए परंतु कुछ छात्रों को फीस अदा करने पर मजबूर भी किया। संस्थान ने स्कॉलरशिप का दावा भी किया जिसे इंस्टीट्यूट ने एसबीआई ब्रांच कुम्बरा मोहाली पंजाब में खोले गए देव भूमि ट्रस्ट के अकाउंट में स्थानांतरित किया। अनेकों अकाउंट छात्रों के नाम पर इंडियन बैंक ऊना में बैंक अधिकारियों से मिलीभगत कर खोले। यह अकाउंट छात्रों को जानकारी दिए बगैर उनके नकली हस्ताक्षर कर खोले गए। इसके पश्चात छात्रों के नकली अकाउंट से पैसे उक्त प्रार्थी के अकाउंट में डाले गए। यह पैसे आरोपी के अकाउंट में चेक के माध्यम से डाले गए थे। जांच के दौरान 12 छात्रों ने अपने अकाउंट होने से इंकार भी किया था। उन्होंने अपने नाम से उन चेक बुक को भी नकार दिया जिनसे आरोपी के अकाउंट में स्कॉलरशिप के पैसे स्थानांतरित किए गए थे। मामले पर सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
कारोबारी के चालक को हिरासत में रखने पर एसपी ऊना से मांगा जवाब
मोहाली कारोबारी के चालक को अवैध तरीके से हिरासत में रखने पर हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने एसपी ऊना (SP Una) और एसएचओ टाहलीवाल से 9 जनवरी तक जवाब तलब किया है। मोहाली के कारोबारी सोहन सिंह ने उसके ड्राइवर को अवैध हिरासत को लेकर आपराधिक याचिका दायर की है। प्रार्थी के अनुसार ऊना के बच्चन सिंह ने उसके ड्राइवर को बिना किसी कारण से अवैध तरीके से रोक रखा है।
प्रार्थी के अनुसार उत्तर प्रदेश का रहने वाला श्री लाल वर्मा वर्ष 2021 से उसकी गाड़ी चला रहा है। 2 जनवरी 2023 को प्रार्थी ने अपने ड्राइवर (Driver) को टाहलीवाल से रोपड़ भेजा था परन्तु रास्ते में प्रतिवादी बच्चन सिंह ड्राइवर को पकड़ लिया और गाड़ी सहित अपने घर ले गया। आरोप लगाया है कि उसके बाद प्रतिवादी ने उसे अपने घर में अवैध तरीके से रोक रखा है। कोर्ट (Court) को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने उसी दिन पुलिस थाना टाहलीवाल में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। लेकिन एसएचओ मामले (SHO Case) की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसके ड्राइवर को कोर्ट के समक्ष पेश किए जाने के आदेश दिए जाए।