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शिमला। हिमाचल की राजधानी शिमला (Shimla) में पानी के असमान वितरण को लेकर चल रहे मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में 9 मई को सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए प्रार्थी स्थानीय निवासी विजय अरोड़ा की ओर से अधिवक्ता अनूप रत्तन ने आग्रह किया गया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चन्दर भुसन बारोवालिया की खण्डपीठ ने मामले को अगले सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया।
कोर्ट ने मौखिक रूप से राज्य सरकार (Himachal Govt) को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। इससे पहले मार्च 2020 में कोर्ट ने नगर निगम और शिमला जल प्रबंधन बोर्ड को शहर में जलापूर्ति में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक नगर निगम द्वारा रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। शिमला शहर में पानी के लिए पुनः मच रहे हाहाकार के दृष्टिगत प्रार्थी ने मामले पर सुनवाई निर्धारित करने की गुहार लगाई।
शिमला के जंगलों की आग टुटीकंडी बालिका आश्रम तक पहुंचने, आश्रम को पहुंचे नुकसान और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने प्रधान सचिव वनए प्रधान सचिव लोक निर्माण विभागए उपायुक्त शिमला और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
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