-
Advertisement
अयोग्य उम्मीदवार डोकुमेंटेशन के लिए बुलाना गलत, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अयोग्य उम्मीदवारों को भी डोकुमेंटेशन (Documentation) के लिए बुलाने को गलत ठहराया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Subordinate Services Selection Commission) को इस तरह की प्रक्रिया अपनाने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। कोर्ट (Court) ने चयन के लिए बनाए नियमों में जरूरी संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। ताकि पात्रता रखने वाले ही उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट (Shortlist) किया जा सके।
यह भी पढ़ें:टूरिस्ट गाड़ी का केवल कांट्रेक्ट केरीज के तौर पर कर सकते हैं इस्तेमाल: हिमाचल हाईकोर्ट
कोर्ट ने अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग को यह आदेश (Order) जारी किए हैं कि वह वेटिंग लिस्ट में से 3 पदों के लिए लिखित व स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करें और 10 जनवरी, 2023 तक मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए कंसीडर करें।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group


