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अयोग्य उम्मीदवार डोकुमेंटेशन के लिए बुलाना गलत, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
Last Updated on December 16, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अयोग्य उम्मीदवारों को भी डोकुमेंटेशन (Documentation) के लिए बुलाने को गलत ठहराया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Subordinate Services Selection Commission) को इस तरह की प्रक्रिया अपनाने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। कोर्ट (Court) ने चयन के लिए बनाए नियमों में जरूरी संशोधन करने के आदेश जारी किए हैं। ताकि पात्रता रखने वाले ही उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट (Shortlist) किया जा सके।
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कोर्ट ने अधीनस्थ कर्मचारी सेवा चयन आयोग को यह आदेश (Order) जारी किए हैं कि वह वेटिंग लिस्ट में से 3 पदों के लिए लिखित व स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करें और 10 जनवरी, 2023 तक मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए कंसीडर करें।
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