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किसी भी देश में बिना लाइसेंस (Driving License ) के गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। अगर पकड़े गए तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, यहां तक कि गाड़ी भी जब्त हो सकती है। क्या सोच रहें, जल्दी कीजिए और अपना लाइसेंस बनाइए। क्या कहा लाइसेंस बनाया हुआ है और कहीं खो गया है तो तुरंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए। आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है। आपको घर बैठे ये फिर से मिल सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने के बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस (Police) में इसकी शिकायत दर्ज कराएं।
आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है। नए नियमों के अनुसार आपको दूसरे लाइसेंस के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आप दो तरीकों से डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। पहला तरीका ऑनलाइन (Online) है और दूसरा ऑफलाइन। बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से दूसरा प्राप्त कर सकते है।
सबसे पहले आप राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Website) पर जाएं।
यहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें और साथ में एलएलडी फॉर्म को भरना है।
फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें और इसके साथ मांगे गए अपने जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रख लें। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं।
ऑनलाइन प्रोसेस के पूरा होने के 30 दिन यानी एक महीने बाद आपके डुप्लीकेट लाइसेंस को जारी किया जाएगा।
डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपको उसी आरटीओ दफ्तर जाना होगा जहां से आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था।
आरटीओ ऑफिस में फॉर्म काउंटर से एलएलडी फॉर्म लेकर उसको अच्छे से भरें और बताई गई विंडो पर जाकर सबमिट करें।
इस फॉर्म के साथ डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के लिए फीस लगती है वो भी आपको वहीं जमा करनी होगी।
30 दिनों के अंदर आपके द्वारा रजिस्टर्ड एड्रैस पर आपका डुप्लीकेट लाइसेंस डाक द्वारा पहुंचा दिया जाएगा।
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