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जैकलीन को 200 करोड़ की ठगी मामले में मिली राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडिस (Jacqueline Fernandez) को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत मिली है। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर जैकलीन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।
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बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी के लिए सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं। उनके वकीलों ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में जमानत याचिका दायर की थी। जिसके बाद जैकलीन के वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने जैकलीन को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी।
गौरतलब है कि जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर मामले में कनेक्शन के चलते कोर्ट द्वारा समन किया गया था वहीं, अब जैकलीन को फैसला आने तक अंतरिम जमानत दी गई है। जज ने ईडी (ED) से अभी रेगुलर बेल पर जवाब मांगा है। ईडी की चार्जशीट में ये दावा किया गया है कि सुकेश चंद्रशेखर द्वारा की गई ठगी का फायदा जैकलीन को भी मिला है।
वहीं, जैकलीन की ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी से भी दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने हाल ही में पूछताछ की थी। इस दौरान लीपाक्षी ने जैकलीन और सुकेश को लेकर कई बड़े खुलासे किए। अभी तक इस मामले में नोरा फतेही से भी पूछताछ की जा चुकी है।