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रक्षा सौदा भ्रष्टाचार मामला: जया जेटली को 4 साल की जेल; कुछ ही घंटों में दिल्ली HC ने सस्पेंड की सजा
Last Updated on July 30, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार (Corruption in defense deal) के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली (Jaya Jaitley) को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, जया जेटली को ट्रायल कोर्ट से हुई 4 साल की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi HC) ने सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि साल 2000-2001 के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को ही जेटली और 2 अन्य लोगों को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। 20 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जया जेटली ने इसे चुनौती देने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए सीबीआई (CBI) से इस पर जवाब मांगा है।
शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का था आदेश, लेकिन जेल जाने से बचीं जया
मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली, पार्टी के उनके पूर्व साथी गोपाल पछेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई समेत 3 लोगों को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई थी। सभी पर एक एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। तीनों दोषियों को शाम 5 बजे तक अदालत के समक्ष सरेंडर करने को कहा गया था। लेकिन इससे पहले ही जया जेटली ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी और फैसला उनके पक्ष में चला गया। सीबीआई ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ही कोर्ट द्वारा जारी किए गए नोटिस को स्वीकार कर लिया है। जया जेटली की अब इस अपील पर नियमित सुनवाई बाद में होगी।
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जानें क्या है पूरा मामला
2001 में न्यूज पोर्टल तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन में इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया था, जिसमें रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को दिखाया गया था। स्टिंग में रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई बड़े अफसरों और नेताओं को घूसखोरी करते दिखाया गया था। इस मामले में CBI ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तहलका कांड के बाद विपक्ष ने तत्कालीन रक्षा मंत्री फर्नांडिस को बुरी तरह घेर लिया था। विपक्ष के हमले के बाद इस्तीफा देने से टालमटोल कर रहे फर्नांडिस को आखिरकार झुकना पड़ा और इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। उनसे पहले ही उनकी पार्टी समता पार्टी की तत्कालीन अध्यक्ष जया जेटली को भी इस्तीफा देना पड़ा था।