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हिमाचल में जारी रहेगी JBT काउंसिलिंग, अब सिर्फ परिणाम पर रहेगी रोक
शिमला। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी (JBT) बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले में लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। हाईकोर्ट (High Court) ने भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले प्रार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।
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न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। कोर्ट का फैसला आने के बाद कई जिलों ने 758 पद भरने के लिए दोबारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने बताया कि कांगड़ा जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में काउंसलिंग (Counseling) होनी है। अंतिम काउंसलिंग 26 फरवरी को कुल्लू जिला में होगी। मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी