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हिमाचल पेंशनरों को बड़ी राहत: सरकार ने संशोधित किया एरियर भुगतान का आदेश, बढ़ाई पेंशन और पारिवारिक पेंशन की सीमा
Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया (एरियर) भुगतान से जुड़े पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए नई सीलिंग तय कर दी है।
संशोधित दरों की मुख्य दरें
पेंशन सीमा में बढ़ोतरी: पेंशन की अधिकतम सीमा ₹80,000 से बढ़ाकर ₹1,12,096 कर दी गई है।
पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी: पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा ₹46,000 से बढ़ाकर ₹67,248 कर दी गई है।
गणना और भुगतान के मुख्य नियम
कम बेसिक पेंशन पर गणना: यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से कम है, तो बकाया राशि की गणना उसी के अनुसार की जाएगी।
सीमा से अधिक होने पर: यदि बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से अधिक है, तो संशोधित प्रावधानों के तहत ही एरियर का भुगतान किया जाएगा।
वितरण एजेंसियों को निर्देश: सभी पेंशन वितरण प्राधिकरणों, बैंकों, विभागाध्यक्षों और कोषागार अधिकारियों को बकाया राशि की सटीक गणना कर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
यह संशोधन केवल 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों एवं उनके पात्र परिजनों पर ही लागू होगा।
संजू चौधरी
