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हिमाचल: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Last Updated on March 28, 2022 by Vishal Rana
मंडी। हिमाचल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) ने दोषी करार दिया है। दोषी को कोर्ट ने 15 साल कारावास की सजा सुनाई (Sentenced) है। वहीं दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2017 का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 जून, 2017 को सदर थाना में नाबालिग की मां ने बलदेव सिंह निवासी सदर जिला मंडी (Mandi) के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
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पुलिस को दी शिकायत में मां ने नाबालिग (Minor) के साथ जंगल में ले जाकर गलत काम करने के आरोप लगाए थे। सदर थाना उप निरीक्षक विकास कुमार द्वारा मामला अन्वेषण के लिए अमल में लाया गया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मे विचाराधीन था। विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी बलदेव सिंह पर घृणित कृत्य के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 के तहत अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, पोस्को अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष साधारण कारावास व 5 हजार जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। आखिरकार पीड़िता को 5 साल बाद न्याय मिला है।
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