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High Court: अदालती आदेशों की अवमानना पर मंडी निवासी को 6 माह की कैद
शिमला। अदालती आदेशों की अवमानना करने पर हाईकोर्ट (High Court) ने मंडी (Mandi) निवासी ललित कुमार को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने रेखा देवी और अन्य द्वारा दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए उक्त सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि दोषी ललित कुमार ने जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवमानना की है और साथ ही अदालत में दर्ज करवाए गए बयानों से भी मनाही की है।
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मामले के अनुसार दोषी को आदेश दिए गए थे कि वह वर्ष 2014 से 2018 तक के प्रार्थी की प्रॉपर्टी के यूज एंड ऑक्यूपेशन चार्ज (Use and Occupation Charge) हाईकोर्ट के समक्ष 31 दिसंबर 2018 तक जमा करवाए। अदालत ने दोषी को आदेश दिए थे कि वह इसके बाद दस हजार रुपये की किश्त के हिसाब से प्रॉपर्टी केप्रॉपर्टी के यूज एंड ऑक्यूपेशन चार्ज हाईकोर्ट के समक्ष जमा करवाता रहे, लेकिन दोषी ने एक भी रुपया अदालत के समक्ष जमा नहीं करवाया। यही नहीं दोषी ने अदालत (Court) के समक्ष माना कि वह दस हजार रुपये जमा करवाता रहेगा, लेकिन फिर भी उसने पैसे जमा नहीं करवाए। दोषी द्वारा अदालत के आदेशों के अवमानना करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए 6 माह की कारावास की सजा के आदेश पारित किए और अदालत से ही सीधे जेल (Jail) भेज दिया।