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SMC शिक्षक मामले में हाईकोर्ट का सरकार से जवाब-तलब- जाने पूरा मामला
Last Updated on March 21, 2021 by Sintu Kumar
शिमला। एसएमसी शिक्षकों (SMC Teachers) को एक वर्ष का विस्तारीकरण देने वाली अधिसूचना (Notification) को चुनौती देने वाली याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुरेशवर ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने संजय कुमार व अन्य प्रार्थियों द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने गत 8 मार्च को अधिसूचना जारी कर एसएमसी शिक्षकों एक वर्ष का और विस्तारीकरण दे दिया है, जोकि सर्वोच्च न्यायालय व प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्णय की सरेआम उल्लंघना दर्शाता है।
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राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा पारित निर्णय को अमल में ना लाने की इच्छा से ऐसा कर रही है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा कोर्ट के समक्ष रखी दलिलों के पश्चात राज्य सरकार से जवाब तलब किया। इस मामले पर 22 अप्रैल के लिए आगामी सुनवाई निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएमसी शिक्षकों को बर्खास्त करने के आदेश पारित किए थे। हाईकोर्ट के अनुसार उनकी नियुक्ति भर्ती एवं पदोन्नति (Recruitment and Promotion Rules) नियमों के अनुसार नहीं की गई थी। हाईकोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने एसएमसी टीचरों को आंशिक राहत देते हुए फिलहाल नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक पदों पर बने रहने के आदेश पारित किए थे। प्रार्थियों ने यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जानबूझकर नए शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है, ताकि एसएमसी शिक्षक इन पदों पर बने रहे।