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पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को (National Pension System)नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)का लाभ लेने की छूट दे दी है। इसका फायदा 31 मई 2021 तक उठाया जा सकता है। योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए पांच मई 2021 तक आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम के प्रावधानों के तहत फायदा मिलता रहेगा। पहली जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नौकरी पाने वाले और सीसीएस पेंशन नियमों के तहत पेंशन लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को पहले की तरह फायदा मिलता रहेगा। इस बाबत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए ही ये अधिसूचना जारी की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रपट के मुताबिक इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बडी सुविधा होगी।