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हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ी, 35000 से 50 हजार वार्षिक की
शिमला। हिमाचल (Himachal) में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आय सीमा बढ़ा दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice & Empowerment Department) की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं में पात्रता के लिए वर्ष 2014 में निर्धारित वार्षिक आय सीमा (Annual Income Limit) 35 हजार रुपए को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दिया है।
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आठ वर्ष बाद आय सीमा बढ़ने से 60 हजार लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने चार मार्च को पेश किए गए बजट में इसकी घोषणा की थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता (Additional Chief Secretary Sanjay Gupta) ने बताया कि वर्ष 2014 में योजनाओं में पात्रता के लिए जो आय सीमा 35 हजार रुपए थी, उसे बढ़ाकर अब 50 हजार रुपए वार्षिक कर दिया है। इस फैसले से 60 हजार से अधिक लाभार्थियों को बुढ़ापा, विधवा, एकल नारी और दिव्यांगजन पेंशन (Pension) का लाभ मिलेगा।
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